रद्द होगा ‘अंगूठा छापों’ का ड्राइविंग लाइसेंस, अदालत ने जारी किया आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने अनपढ़ लोगों को समाज के लिए खतरा बताते हुए उन्हें लाइसेंस न जारी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने कहा कि ऐसे लोग पैदल चल रहे लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं और उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं।
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