कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन गवाही के अभाव में एक आपराधिक मामले में बरी
रांची, चार मई:भाषाः झारखंड की एक अदालत ने आत्मसमर्पण करने वाले कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन के एक आपराधिक मामले में दोषी साबित नहीं होने के बाद उसे शनिवार को मामले से बरी कर दिया। अपर न्यायायुक्त एसके सिंह की अदालत ने 10 साल पुराने गैर-कानूनी जमावड़ा लगाने, सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर जानलेवा हमला करने, अवैध हथियार रखने, नक्सलवाद से जुड़े अन्य आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस मामले में कई महत्वपूर्ण गवाह अदालत गवाही देने नहीं पहुंचे और जो गवाह पहुंचे वे भी घटना को साबित करने में विफल रहे।
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