चारा घोटाले के 16 आरोपियों को जेल की सजा
रांची, 29 मई (भाषा) रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 1990 में चाईबासा कोषागार से धोखाधड़ी करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में चारा घोटाले के 16 दोषियों को बुधवार को तीन से चार साल की जेल की सजा सुनाई। बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार ने बताया कि एस एन मिश्रा की अदालत ने आरसी 20ए/96 मामले के संबंध में दोषियों पर 25 हजार रुपये से लेकर सात लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत 44 लोगों को 2013 में इस मामले में दोषी ठहराया गया था। प्रसाद करोड़ों रुपये के चारा
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