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मद्रास हाई कोर्ट ने की टिप्पणी, 'आरबीआई कर्मचारी सरकारी मुलाजिम नहीं'

मद्रास हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने एकल बेंच के एक फैसले को पलटते हुए कहा है कि आरबीआई कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं कहा जा सकता। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए तमिलनाडु लोक सेवा आयोग को एक कैंडिडेट को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इस शख्स की नियुक्ति इसलिए खारिज की गई थी, क्योंकि आरबीआई में कार्यरत होने के बावजूद उसने आवेदन फॉर्म में खुद को सरकारी कर्मचारी नहीं बताया था।

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