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सभी महिलाकर्मियों का हक 6 महीने की मैटरनिटी लीव

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी महिला कर्मचारियों को 180 दिन की मैटरनिटी लीव प्राप्त करना उनका वैधानिक अधिकार है और इसके साथ उन्हें 6 महीने की सैलरी भी दी जानी चाहिए।

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