मद्रास हाई कोर्ट की सलाह, 16 साल की उम्र के बाद आपसी सहमति से यौन संबंधों को पॉक्सो कानून से मिले छूट
मद्रास उच्च न्यायालय ने पॉक्सो कानून के प्रावधानों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने एक फैसले की सुनवाई के दौरान सुझाव दिया है कि 16 साल की आयु के बाद आपसी सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए।
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