उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व डीजीपी ओझा के खिलाफ सम्मन रद्द किया
रांची, आठ फरवरी :भाषाः झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व पुलिसमहानिदेशक :डीजीपीः डी पी ओझा एवं सीबीआई के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ए के झा को आज उस समय बड़ी राहत मिली जब न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने दोनों के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत द्वारा चारा घोटाले में जारी समन के आदेश को निरस्तकर दिया। चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरोपित बनानेके लिए सीबीआई अदालत ने कई अन्य लोगों के साथ इनके खिलाफ भी समन जारीकिया था। ओझा एवं झा ने सीबीआई के समन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल
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