अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित सात अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा
रांची, 22 फरवरी (भाषा) 22 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में संयुक्त बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित सात अभियुक्तों को शुक्रवार को विशेष सीबीआई अदालत ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने इन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई। यह मामला 1. 57 करोड़ रुपये के अलकतरा घोटाले से जुड़ा है। उपनिदेशक मुजतबा अहमद अदालत में हाजिर नहीं हुए
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