अलकतरा घोटाले में राजद नेता इलियास हुसैन की जमानत याचिका खारिज
रांची, 18 जनवरी (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक इलियास हुसैन की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आनंद सेन ने इलियास हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि भ्रष्टाचार का यह मामला बहुत गंभीर है। गुमला जिले में वर्ष 1991 से 94 के बीच अलकतरा की आपूर्ति में अनियमितताके मामले में पिछले वर्ष 27 सितंबर को सीबीआइ अदालत ने इलियास हुसैन कोचार साल की कैद की सजा सुनाई थी एवं उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इलियास हुसैन वर्तमान
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