घर खरीदने के लिए 20 हजार से ऊपर का नकद लेन-देन पड़ेगा भारी, देना पड़ेगा जुर्माना
अगर आपने घर खरीदने के लिए पैसा कैश में दिया है, तो फिर भारी जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाइये। आयकर विभाग जल्द ही ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करने जा रही है, जिन्होंने 1 जून 2015 से दिसंबर 2018 के बीच नगद लेनदेन के जरिए प्रॉपर्टी को खरीदा है।
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