केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायमित्र के सुझावों से सहमति जताई
कोलकाता, 15 नवंबर (भाषा) केंद्र ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) के उन दिशा-निर्देशों को मंजूर कर लिया है जिसमें पश्चिम बंगाल के स्कूली छात्रों की सुरक्षा से संबंधित सुझाव दिए गए थे। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) कौशिक चंदा ने कोर्ट को बताया कि 'बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम' (2009) पहले ही स्कूली छात्रों की सुरक्षा का प्रावधान करता है, फिर भी केंद्र सरकार न्यायमित्र के बताए कदमों (स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर) से सहमत है। राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त एडवोकेट जनरल अभ्रतोष मजूमदार ने भी मामूली बदलावों
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