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पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कचरा फेंकने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने वाला विधेयक पारित किया

कोलकाता, 26 नवंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को एक विधेयक पारित किया जो राज्य के नगर निकायों को अधिकार देता है कि मच्छरों के पनपने और मच्छर जनित रोगों के फैलाव पर रोकथाम के उपायों पर अमल में नाकाम रहने वाले वाले निवासियों पर वह अधिकतम एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। पश्चिम बंगाल नगर निकाय (दूसरा संशोधन) विधेयक 2018 में ऐसा प्रावधान भी है जिससे सार्वजनिक जगहों पर ठोस कचरा फेंकने पर जुर्माने की राशि बढ़कर अधिकतम 50,000 रुपए हो जाएगी। राज्य के नगर निकाय मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम के मुताबिक, दोनों मामलों में दंड में बढ़ोतरी

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