सबरीमला में कोई विरोध, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए : केरल उच्च न्यायालय
कोच्चि, 27 नवंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि सबरीमला में किसी तरह का विरोध या प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और कहा कि यह ऐसी गतिविधियों की जगह नहीं है। अदालत ने पुलिस द्वारा सन्नीधानम (मंदिर परिसर)में श्रद्धालुओं पर लगाए गए ‘एकपक्षीय’ प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए वहां चल रहे मंडाला-मकाराविलाक्कू के दौरान तीन सदस्यीय दल को अपना प्रेक्षक नियुक्त किया है। सबरीमला मुद्दे पर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी आर रामचंद्र मेनन और एन अनिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि सन्नीधानम में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि
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