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मुंबई में ब‍िल्‍डर रकम दबाए, रेरा राहत दिलाए

रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बिल्डरों की मनमानी और जालसाजी पर नकेल कसने वाला फैसला सुनाया है। यदि ग्राहक बिल्डर से किसी कारणवश फ्लैट सेल अग्रीमेंट रद्द करता है, तो ग्राहक का रुपया तय तारीख तक नहीं लौटाए जाने पर बिल्डर की परियोजना सीज कर दी जाएगी।

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